जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इसे वास्तविक के रूप में उपयोग करना
(1) जालसाजी द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाया गया एक झूठा दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड "एक जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" नामित है।
(2) जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में उपयोग करता है जिसे वह जानता है या उसके पास जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का विश्वास करने का कारण है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जाली बनाया हो।
Facing a similar matter? Speak to a Delhi criminal defence lawyer — Advocate Sudhir Rao appears in bail, trial and appellate matters before the Delhi District Courts, the Delhi High Court and the Supreme Court of India.