लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना
जो कोई भी स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। .
Facing a similar matter? Speak to a criminal advocate in Delhi — Advocate Sudhir Rao appears in bail, trial and appellate matters before the Delhi District Courts, the Delhi High Court and the Supreme Court of India.