अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या नियुक्त करना
जो कोई भी अपराध करने के लिए अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को काम पर रखता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है, उसे उस अपराध के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जैसे कि अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो।
br>
स्पष्टीकरण.-यौन शोषण या अश्लील साहित्य के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ में शामिल है।