Section in THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 – BNS

BNS Section 168 in Hindi

सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन ले जाना

जो कोई, भारत सरकार की सेना, नौसेना या हवाई सेवा में सैनिक, नाविक या वायुसैनिक न होते हुए, ऐसे सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी पोशाक या प्रतीक के समान कोई पोशाक पहनता है या कोई चिन्ह रखता है। यह माना जा सकता है कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या वायुसैनिक है, तो उसे तीन महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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