विदेश से लड़की या लड़के का आयात
जो कोई भारत के बाहर किसी देश से इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को भारत में इस आशय से आयात करेगा कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाए या बहकाया जाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि लड़की या लड़के को मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, तो उसे दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।